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अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार, एक्सट्रा सर्विस न देने पर की थी हत्या

अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार, एक्सट्रा सर्विस न देने पर की थी हत्या


अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी दोषी करार एक्सट्रा सर्विस न देने पर की थी हत्या

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होना बाकी है। अंकिता के वकील अजय पंत ने यह जानकारी दी है।

अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में काम करती थी। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने मिलकर अंकिता भंडारी को चीला नहर में धक्का दे दिया था। जब अंकिता की मौत हुई तो उसकी उम्र 19 साल थी। बताया गया था कि, अंकिता भंडारी ने रिजॉर्ट में आए लोगों को एक्सट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई।

इस मामले के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। पुलकित आर्य के परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है इसके चलते मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। 19 वर्षीय अंकिता 18 सितंबर 2022 को गायब हुई थी। 5 दिन बाद उसकी लाश नहर में मिली थी। अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलकित आर्य ने ही दर्ज करवाई थी। जब जांच हुई तो इस हत्या में उसकी संलिप्तता का पता चला।

 एसआईटी ने इस मामले में 500 पेज की चार्जशीट तैयार की थी। 2 साल 8 महीने चली सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाया है। इस मामले में 97 लोगों को गवाह बनाया गया था। इनमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। अंकिता भंडारी के माता - पिता तीनों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।

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