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बिहार में बढ़ा 8 दिन का लॉकडाउन, गाइडलाइन जारी

बिहार में बढ़ा 8 दिन का लॉकडाउन, गाइडलाइन जारी
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पटना। बिहार में लॉकडाउन फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की क्राइसिस मैनेजमेंट (आपदा प्रबंधन) कमेटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण,डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज दोपहर इसकी जानकारी दी।

लॉकडाउन गाइड लाइन्स में बदलाव की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कर्मियों के साथ खुलेंगे,लेकिन निजी कार्यालय बंद रहेंगे।सरकारी कार्यालयों को चार बजे तक खोला जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि दुकानों को बारी-बारी खोला जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी निर्णय करेंगे कि किस क्षेत्र की दुकानें कब खुलेंगी।आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर दिन सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगी। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य दुकानें भी एक दिन के अंतराल पर सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगी।

मास्क पहनना अनिवार्य -

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी दुकानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार के साथ-साथ दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए भी मास्क जरूरी किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर सकते हैं।

सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी -

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की तरह गाइडलाइन लागू रहेगा। गाड़ियों के परिचालन को लेकर पहले की तरह लॉकडाउन की शर्तें लागू रहेंगी। मुख्य सचिव शरण ने बताया कि कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है।

ये मिलेगी छूट -

अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं। ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक)। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य।

सरकारी-निजी सेवाओं में छूट -

प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय। बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य । ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधि, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं। पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/पीडीएस दुकानें।

सड़क पर निकलने की छूट -

रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन। ऐसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है। इंटरस्टेट यात्रा वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

Updated : 12 Oct 2021 10:40 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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