अमृतसर नकली शराब मामला: मॉडल टाउन से दो गिरफ्तार, DSP-SHO निलंबित; पंजाब DGP ने दी जानकारी

मॉडल टाउन से दो गिरफ्तार, DSP-SHO निलंबित; पंजाब DGP ने दी जानकारी
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Amritsar Fake Liquor Case : पंजाब। अमृतसर के मजीठा इलाके में कथित तौर पर नकली शराब पीने से 21 लोगों की मौत और 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में बुधवार को पंजाब डीजीपी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि , नकली शराब के मामले में दिल्ली के मॉडल टाउन से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक (मजीठा) अमोलक सिंह और मजीठा थाने के एसएचओ अवतार सिंह को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बुधवार 14 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने कहा कि, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर के मजीठा में नकली शराब मामले में दिल्ली के मॉडल टाउन से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपियों में से एक साहिब सिंह ऋषभ जैन के संपर्क में था, जैसा कि उसके व्हाट्सएप चैट इतिहास से पता चला है।

यह संदेह है कि साहिब सिंह को जैन से एक खेप मिली थी, जिसका इस्तेमाल पंजाब क्षेत्र में नकली शराब बनाने के लिए किया गया था। बीएनएस और आबकारी अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और इस अवैध नेटवर्क में अन्य संबंधों को उजागर करने के लिए जांच चल रही है। डीजीपी ने आगे कहा कि, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवैध शराब संचालन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल ‘मेथेनॉल’ थोक में ऑनलाइन खरीदा गया था। ‘मेथनॉल’ एक हल्का, रंगहीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, जिसे अकसर अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों में ‘इथेनॉल’ के सस्ते विकल्प के रूप में मिलाया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण के मजीठा और कथुनांगल पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 103 (हत्या) तथा आबकारी अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।




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