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पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब तलब : उच्च न्यायालय

Update: 2018-08-18 08:59 GMT

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में एक ही पेपर दोनों पाली में एक ही प्रश्नपत्र बांटने पर पेपर लीक की संभावना को लेकर दाखिल विशेष अपील पर पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख लगाई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सी.डी सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण गोपाल व अन्य की अपील पर दिया है। याची अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस एवं पीएसी पुरुष-महिला कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है इसलिए परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से कराई जाए। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसे अपील में चुनौती दी गई है। हालांकि राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी है फिर भी कोर्ट ने याचिका दाखिल होने के बाद हुए निर्णय के कारण सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

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