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हैवान को फांसी की सजा

Update: 2019-03-08 14:12 GMT

मुंबई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसए सिन्हा की अदालत ने तीन साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के केस में 33 वर्षीय रामकिरित मुन्नीलाल गौड़ को फांसी की सुनाई। अदालत ने फैसले में कहा है कि दोषी को मरणोपरांत तक फांसी पर लटका रहने दिया जाए। दोषी रामकिरित कवेसर वाघबील ठाणे का रहने वाला है।

ठाणे पुलिस की विज्ञप्ति में इस फैसले और वारदात की जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक रामकिरित 30 सितंबर 2013 को अपने घर के बाहर खेल रही मासूम को कुछ खिलाने ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को तालाब में फेंककर भाग गया था। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक और जांच अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी ने आरोपी रामकिरित गौड़ को 3 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार किया था। सरकारी पक्ष की तरफ से उज्ज्वला मोहेलकर ने दलीलें पेश की। 

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