जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस: हिमायत बेग की फांसी को उम्रकैद में बदलने के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई
नई दिल्ली/पुणे। सुप्रीम कोर्ट पुणे में 2010 के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के दोषी हिमायत बेग की फांसी को उम्रकैद में बदलने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस धमाके में 17 लोगों की जान गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने 2013 में फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ हिमायत बेग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ट्रायल कोर्ट में अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 में फांसी की सजा को खारिज करते हुए विस्फोटक रखने के लिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।