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कोर्ट ने एमडीएमके प्रमुख वाइको 2009 राजद्रोह मामले में दोषी करार

Update: 2019-07-05 08:43 GMT

चेेन्नई। चेन्नई की एक अदालत ने एमडीएमके प्रमुख वाइको को 2009 राजद्रोह मामले में दोषी ठहराया है। एमडीएमके के महासचिव वाइको को शुक्रवार को तमिलनाडु के चेन्नई की एक विशेष अदालत द्वारा 2009 में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता वाइको को धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

तमिलनाडु में पुलिस ने 2009 में धारा 124 ए और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही 21 अक्टूबर 2008 को उनके भाषण के लिए एमडीएमके नेता के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भी मामला दर्ज था। 

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