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निर्भया के दोषियों की टल सकती है फांसी

Update: 2020-01-15 08:49 GMT

नईदिल्ली। दिल्ली के चर्चित निर्भया केस में आरोपियों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका  वजह से रुक सकती हैं फांसी। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायलय से कहा हैं की दया याचिका पर फैसला आने तक फांसी नहीं दी जा सकती।  

चारो दोषियों में से मुकेश सिंह की डेथ वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायलय में सुनवाई के समय दिल्ली सरकार ने अपना पक्षरखते हुए कहा कि दया याचिका विचाराधीन है, ऐसे में 22 जनवरी को फांसी नहीं  दी जा सकती।  

याचिका ख़ारिज होने के बाद जारी होते हैं नोटिस 

वकील राहुल मेहरा ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन बाद दोषियों को फांसी दी जा सकती है।  उन्होंने कहा की हम कानूनी प्रावधानों से बंधे हुए हैं। उन्होंने बताया की दया याचिका खारिज होने के बाद फांसी से 14 दिन पहले नोटिस जारी किया  जाता है। यह नोटिस राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को ख़ारिज किये जाने के बाद जारी किये जा सकते हैं। 


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