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हाईकोर्ट ने बंदियों की पैरोल 45 दिन बढ़ाई

Update: 2020-05-05 10:22 GMT

जबलपुर। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच जेल में बंद कैदियों को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए पेरोल बढ़ाने का निर्णय लिया है।  प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायलय की पर कमेटी ने निर्णय लिया है कि अभी जो कैदी पेरोल में बाहर है उनकी रिहाई की छूट 45 दिन और बड़ाई जाए।

प्रदेश के अधिकांश जेलों में क्षमता से कई अधिक बंदी सजा काट रहें है। इसलिए जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर कैदियों की पैरोल पर रिहा कर दिया गया था।  सर्वौच्च न्यायलय ने 5 साल या उससे कम सजा वाले कैदियों को परोल देने के निर्देश दिए थे।  45 दिनों की ये पैरोल समाप्त होने वाली है, जिसे हाई पावर कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जेलों से रिहा हुए कैदियों के लिए 45 दिन की अतरिक्त पेरोल बढ़ा दी है।इस पैरोल का फायदा उन कैदियों को और मिलेगा जो कि 45 दिन से अभी अपने घरों पर परिवार के साथ में हैं।

 


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