ग्वालियर में आतिशबाजी दुकानों के लिए नए लायसेंस जारी नहीं होंगे

पुराने लायसेंसों का होगा नवीनीकरण

Update: 2023-10-16 21:00 GMT

ग्वालियर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखकर इस बार दीपावली पर्व पर फुटकर आतिशबाजी दुकानों के लिए नए अस्थाई लायसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। पिछले साल जिन व्यक्तियों को अस्थाई लायसेंस जारी किए गए थे उन्हीं के द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर लायसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा।

इस कार्य के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया है। ज्ञात हो इस साल दीपावली का त्योहार 12 नवम्बर को मनाया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आतिशबाजी दुकान के लिए लायसेंसों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी एसडीएम मुरार को सौंपी गई है। इसी प्रकार डबरा, भितरवार व घाटीगांव में वहां के एसडीएम यह जिम्मेदारी निभाएंगे।

अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लायसेंस नवीनीकरण के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। लायसेंस नवीनीकरण की सूचना का प्रकाशन 27 अक्टूबर को होगा। लॉटरी द्वारा लायसेंसधारियों को दुकानों का आवंटन 30 अक्टूबर को व लायसेंस वितरण 31 अक्टूबर को किया जाएगा। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक लगाई जा सकेंगी।  

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