ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों छात्र नेताओं को मिली जमानत, रात तक हो जाएंगे रिहा
हिमांशु (बाए ) और सुकृत (दाएं)
ग्वालियर। शहर में पिछले दिनों एक कुलपति की जान बचाने के लिए जज के ड्राइवर से कार छीनकर अस्पताल ले जाने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों छात्र नेताओं को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आज एबीवीपी छात्र नेता हिमांशु श्रोत्री (22) और सुकृत शर्मा (24) को जमानत दे दी है। दोनों को 12 दिसंबर को जेल भेजा गया था।
दरअसल, दोनों छात्र नेता 10 दिसंबर की रात को रेलवे स्टेशन के पोर्च से एक कुलपति की जान बचाने के लिए जज की कार इलाज के लिए ले गए थे। हालांकि उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद दोनों छात्र नेताओं पर डकैती का केस दर्ज हो गया था। इस ममले के गर्माने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह तक एक्टिव हो गए थे। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश देते हुए कहा था कि, 'हम छात्रों की पूरी मदद करेंगे। पुलिस गंभीर धाराएं लगाने में जल्दबाजी न करे।'वहीँ पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि यह अलग तरह का मामला है। छात्रों का भाव अपराध करने का नहीं था।
दोनों छात्र नेताओं कि ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इससे पहले पहले ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी। यहां खारिज होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यहां जज सुनीता यादव ने सुनवाई करते हुए छात्रों की जमानत मंजूर की। दोनों छात्र नेता आज रत तक जेल से रिहा हो सकते है।