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मप्र : पार्षद ही चुनेंगे अध्यक्ष व महापौर, राज्यपाल ने दी मंजूरी

Update: 2019-10-08 09:13 GMT

भोपाल। आखिरकार राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। अब मध्यप्रदेश में महापौर और अध्यक्ष के पार्षद द्वारा चुनाव कराने का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री से मुलाकात का असर 18 घँटे से अधिक समय बीतने पर आया फैंसला।

एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने आखिरकार उस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें एमपी में महापौर का चुनाव जनता नहीं, बल्कि पार्षद द्वारा किया जाना है।मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहा नगर निकाय चुनाव पर विपक्ष का विरोध काम नहीं आया।मंगलवार 8 अक्टूबर को सुबह राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

अब मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होगा।यानी पहले जनता पार्षद के साथ ही महापौर का भी चयन करती थी।नए अध्यादेश के तहत अब जनता पार्ष चुनेगी और पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे।

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