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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप मामले पर उच्चतम न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान

अदालत ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Update: 2018-08-02 08:09 GMT

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेप पीड़िता बच्चियों के फोटो यहां तक कि चेहरा ढंककर भी नहीं दिखाने का निर्देश जारी किया है।

इस मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक की मेडिकल जांच में 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है। कुछ रेप पीड़ितों ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें नशीले पदार्थ दिए जाते थे और उनके साथ मारपीट की जाती थी। उसके बाद उनके साथ रेप किया जाता था। कई रेप पीड़ित बच्चियों को पेट में दर्द रहता था और कई सुबह में अपने को निर्वस्त्र पाती थीं।

इस घटना के प्रकाश में आने के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। आज ही (गुरुवार को ) राज्य के वामदलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इस मामले में एक पत्रकार और एनजीओ के संचालक ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है।

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