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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पराली जलाना समाधान नहीं

Update: 2019-11-06 10:35 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आज भी सख्त रुख दिखा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी तंत्र पराली जलने पर रोक क्यों नहीं लगा सकता ? पराली जलाना समाधान नहीं है। सरकार किसानों से पराली एकत्र क्यों नहीं कर सकती या उसे खरीद क्यों नहीं सकती? उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया कि क्या आप लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने देंगे ? क्या आप देश को 100 साल पीछे जाने देंगे ?

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य सरकारों को लोगों की चिंता नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

दिल्ली - एनसीआर प्रदूषण मामले में उच्चतम न्यायालय कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किए जा रहे हैं और लोग अपने घरों में तक सुरक्षित नहीं हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते कि प्रदूषण के कारण लोग किस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। आप कल्याणकारी सरकार की अवधारणा भूल गए हैं, गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 

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