नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के 'लव जिहाद' मामले में एनआईए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट लौटा दी है। इस मामले पर कम से कम तीन बार कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को खोले बिना ही रिपोर्ट वापस कर दी।
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि एनआईए से सीलबंद लिफाफे में लव जिहाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें मामले का निपटारा किया गया है। इस सीलबंद लिफाफे को वापस एनआईए को भेज दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जांच को खत्म करती है, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने हदिया के अंतर्धार्मिक विवाह को रद्द कर दिया था।