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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को होटलों और रिजॉर्ट को सील करने के दिए आदेश

Update: 2018-08-09 10:24 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह नीलगिरी में बने एलिफैंट कॉरिडोर में बिना अनुमति और नियमों का उल्लघंन कर बनाए गए 11 होटलों और रिजॉर्ट को अगले 48 घंटों में सील करें।

पिछले 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो एलिफैंट कॉरिडोर में हाथियों के निर्बाध आवाजाही के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 2016 में उसने एलिफैंट कॉरिडोर में आने वाले निजी भूखंडों को खरीदने का आदेश दिया था ताकि वहां मनुष्यों की गतिविधियां कम की जा सकें। राज्य सरकार ने कहा कि कॉरिडोर के आसपास रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद हर साल औसतन 50 लोगों की मौत जंगली जानवरों के हमले में होती है। इनमें 75 फीसदी मौतें जंगली हाथियों द्वारा हुई हैं।

याचिका पर्यावरणविद् प्रेरणा सिंह बिंद्रा ने दायर की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट देशभर में एलिफैंट कॉरिडोर स्थापित करने का आदेश दे चुकी है ताकि हाथियों और मनुष्यों के बीच कोई संघर्ष नहीं हो।

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