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साध्वी प्रज्ञा सिंह को एनआईए कोर्ट से राहत, विरोध में दी गई याचिका खारिज

Update: 2019-04-24 15:32 GMT

मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुंबई में स्थित विशेष कोर्ट ने बुधवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनाव लड़ने से रोकने संबधी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे साध्वी को राहत मिली है और भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता नासिर बिलाल ने एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह को भोपाल से चुनाव लड़ने से रोके जाने के लिये याचिका दाखिल की थी। इस मामले में विशेष एनआईकोर्ट ने न्यायाधीश विनोद पाडालकर ने एनआईए तथा साध्वी प्रज्ञा सिंह को लिखित निवेदन देने का आदेश जारी किया था। मंगलवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह और एनआईए ने इस संबंध में अपना निवेदन कोर्ट के समक्ष पेश किया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने निवेदन में कहा था कि उनके विरुद्ध याचिका राजनीतिक उद्देश्य से दी गई है। जबकि एनआईए ने अपने निवेदन में कहा था कि उन्हें साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनोदर ने कहा कि चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का संंपूर्ण अधिकार चुनाव आयोग के पास है। याचिका कर्ता ने इस संबंध में याचिका दाखिलकर विशेष एनआईए कोर्ट का समय बर्बाद किया है। न्यायाधीश ने इस मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया।  

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