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लोकसभा की वेबसाइट से हटा राहुल गांधी का नाम, सांसदी जाने के बाद एक और एक्शन

राहुल को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम वाले बयान पर दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई।

Update: 2023-03-25 06:56 GMT

 नईदिल्ली।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनका नाम वेबसाइट से भी हटा दिया गया है।मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया था।  

बता दें की लोकसभा की वेबसाइट पर सभी सांसदों का नाम होता लिस्टेड होता है। अब इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम नजर नहीं आ रहा है।  राहुल गांधी केरल की जिस वायनाड सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे, उस सीट की जानकारी भी हटा दी गई है।  नियमानुसार किसी संसद की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर उसका नाम यहां से हटा दिया जाता है।  इसी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई है।  

लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन - 



दरअसल, लोकसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम वाले बयान पर दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी। अदालत ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया, जो गुरुवार (23 मार्च 2023) से प्रभावी हो गई।

राहुल गांधी का विवादित बयान - 

वर्ष 2019 में कोलार (कर्नाटक) में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कहा था कि 'सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे है? राहुल के इस बयान के बाद सूरत पश्चिम सीट के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।

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