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पेड न्यूज मामला : निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Update: 2018-08-23 14:10 GMT

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को निरस्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले 18 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था। आयोग ने मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में अयोग्य ठहराया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मिश्रा की तरफ से दलील दी गई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी ने बिना उनका पक्ष सुने फैसला सुना दिया था। पेड न्यूज के मामले में जो भी दस्तावेज हैं उसमें कोई सबूत नहीं है लिहाजा निर्वाचन आयोग का फैसला रद्द किया जाए।

मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में अयोग्य ठहराया था। इसके खिलाफ उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद मिश्रा ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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