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असम एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं कटा : निर्वाचन आयोग

Update: 2019-03-12 11:54 GMT

नई दिल्ली। असम में एनआरसी के मामले में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं काटा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली असम की फाइनल एनआरसी में अगर किसी का नाम नहीं आता है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वह क्या कार्रवाई करेंगे? तब निर्वाचन आयोग ने कहा कि एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं काटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि 01 जनवरी 2018 से 01 जनवरी 2019 के बीच मतदाता सूची में कितने नाम जोड़े और घटाए गए है, इसका ब्यौरा दें।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि 2019 के आम चुनाव में असम में लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है। 

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