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फायरक्रैकर्स की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन कुछ शर्ते : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2018-10-23 05:30 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित पटाखों के उत्पादन पर रोक नहीं। हालां कि ऑनलाइन बिक्री को भी मंजूरी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवाली पर पटाखे पर रोक नहीं है। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के करीब 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत कई मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने पर विचार करते समय सभी बातों का ध्यान रखना होगा।

कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाया जाए इसके लिए उपाय सुझाएं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि पटाखों को बैन करने के बाद जनता पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। आंकड़ों के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हुआ था।

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