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देशभर के बाल गृहों के पंजीकरण करवाने के निर्देश : डब्ल्यूसीडी

Update: 2018-08-10 04:26 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ( डब्ल्यूसीडी) ने उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृहों में दुष्कर्म एवं यौन शोषण कांड के मद्देनजर देश भर के 9,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों - आश्रय गृहों को दो माह के अंदर सरकार के साथ पंजीकरण कराने का निर्देश जारी किया है । इसके साथ ही इनका सामाजिक ऑडिट भी करवाने के आदेश दिये हैं।

मंत्रालय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ऑडिट कराने की जिम्मेदारी दी है । आयोग आगामी दो माह में मंत्रालय को रिपोर्ट पेश करेगा।

उल्लेखनीय है कि देश में कुल 9462 बाल आश्रय संस्थान है, जिनमें से 7,109 ही मात्र पंजीकृत है। इन बाल देखभाल संस्थानों को चलाने के लिए सरकार धन मुहैया कराती है ।

इस मसले पर डब्ल्यूसीडी मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि पिछले दो सालों से वे सभी सांसदों को पत्र लिख रही हैं, जिसमें उनसे अपने इलाकों के शेल्टर होम का दौरा करने का अनुरोध किया गया था।

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