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संविधान पीठ तय करेगी कि सरकारी जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं या नहीं

Update: 2018-07-06 08:31 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब ये तय करेगी कि क्या राम लीला, माता की चौकी या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम सरकारी जमीन पर हो सकते हैं या नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजा। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को संविधान बेंच को भेजा।

याचिका ज्योति जागरण मंडल ने दायर की है। याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एनजीटी ने दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक सार्वजनिक पार्क में माता की चौकी आयोजित करने की इजाजत नहीं दी थी।

पिछले 29 मई को एनजीटी ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित रखने की जरूरत है। ऐसे सार्वजनिक स्थान आसपास के लोगों के फायदे के लिए हैं| इसलिए वहां माता की चौकी की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

जागरण मंडल ने एनजीटी में याचिका दायर कर माता की चौकी आयोजित कराने की अनुमति देने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी। एनजीटी ने कहा था कि निर्माण कार्य इलाके के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। समारोह की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं दिखता।

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