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कांग्रेस नेता शिवकुमार को 25 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

Update: 2019-10-23 10:00 GMT
Image Credit : ANI Tweet

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामने में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वे न्यायिक हिरासत में थे और इससे पहले ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी थी।

बता दें कि आज ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। शिवकुमार को ईडी ने धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका अदालत में लंबित है और ईडी की जांच जारी है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह कैडर के लिए एक संदेश है कि पार्टी ऐसे मामलों में जेल जाने वाले नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी तिहाड़ जेल जाकर शिवकुमार से मुलाकात की थी। बता दें शिवकुमार कांग्रेस के लिए संकटमोचक कहे जाते हैं। कई चुनावों में उनकी अहम भूमिका देखी गई है।  

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