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मॉब लिंचिंग मामलों पर गठित कमेटी देगी प्रक्रिया और दंड संहिता में बदलाव के सुझाव : अमित शाह

Update: 2019-12-04 13:49 GMT

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा को जानकारी दी है कि सरकार ने देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समिति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव संबंधित सुझाव देगी।

राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने यहां वरिष्ठ जांचकर्ताओं और सरकारी वकीलों से चर्चा कर सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव संबंधित सुझाव दें। उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान और विकास का ब्यूरो के अंतर्गत एक समिति बनाई गई है। इस समिति के सुझाव के बाद हम उनकी सिफारिशों के आधार पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 17 जुलाई को संसद को मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए नया कानून बनाने को कहा था।

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