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105 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आए चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Update: 2019-12-04 15:00 GMT

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को बुधवार को 105 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले दिन में चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में जमानत दी थी। इससे पहले चिदंबरम के बेटे कार्ति ने कहा कि वह खुश हैं क्योंकि उनके पिता 105 दिनों के बाद घर लौट रहे हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'लंबा इंतजार रहा। मैं उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार हूं कि उसने उन्हें जमानत दी। मैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया।'

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दे दी। वह 21 अगस्त से जेल में हैं जब सीबीआई ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि चिदंबरम के खिलाफ ''साजिश रची गई जिसका खुलासा भविष्य में होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह दावा भी किया कि चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के लोगों ने उनके घर में जाने के लिए ऐसे छलांग लगाई कि जैसे वह 'ओसामा बिन लादेन' के रिश्तेदार का घर हो।

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