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#INX मीडिया केस : पी. चिदंबरम को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, तत्काल सुनवाई से इंकार

Update: 2019-08-21 08:45 GMT

नई दिल्‍ली। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाये जाने के बाद ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर किया है। ईडी और सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की किसी भी याचिका पर कोई आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

आज सुबह चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के चलते चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे। उम्मीद है कि दोपहर बाद चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कल यानि 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी। लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। लेकिन रजिस्ट्रार ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। 

क्या है मामला...

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था। ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी। वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है।

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