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अमित जेठवा की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद को आजीवन कारावास

Update: 2019-07-11 10:23 GMT

अहमदाबाद। सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद सहित सात लोगों को अमित जेठवा की हत्या के मामले में आज दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी सहित सात जनों को आजीवन कारावास हुई है। इसके साथ ही दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15 - 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हे। इससे पहले अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सातों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था।

आपको बताते जाए कि 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दी थी। जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

सीबीआई जांच में सोलंकी सहित सात आरोपी दोषी पाए गए। दीनू बोघा सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ से भाजपा के सांसद रहे थे। उल्लेखनीय है कि अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे। इस दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने जांच में कहा था कि दीनू सोलंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

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