आप ने रेवड़ी कल्चर को बताया संवैधानिक अधिकार, PIL के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी

Update: 2022-08-09 09:51 GMT

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त योजनाओंं की घोषणा पर रोक लगाने वाली याचिका के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। आप ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। साथ ही खुद को मामले में पक्षकार बनाने और पक्ष रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। कोर्ट इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई करेगा।  

आम आदमी पार्टी ने दाखिल याचिका में कहा कि वंचित वर्ग को मुफ्त पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं देना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने योजनाओं की घोषणा को पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया। इसके साथ ही आप ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को भाजपा का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए। आप ने कहा की याचिकाकर्ता ने राजनैतिक उद्देश्य से जनहित याचिका दाखिल की है। वह मुफ्त रेवड़ियों के नाम पर आर्थिक विकास के एक निश्चित माडल को निशाना बना रहे है।  जिसके तहत सरकारी धन का उपयोग जनता के सामाजिक और कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

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