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खत्म होंगे अप्रभावी 58 कानून, विधेयक संसद में पेश, अबतक सरकार इतने कानूनों को कर चुकी है निरस्त

Update: 2019-07-25 12:00 GMT

नई दिल्ली। सरकार ने पुराने और अप्रभावी 58 कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक, 2019 लोकसभा में गुरुवार को पेश किया। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पुराने और अप्रभावी कानूनों को खत्म करने की एक नई परंपरा शुरू की है। अबतक सरकार 1458 ऐसे पुराने कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यह क्रम आगे भी जा रही और अब सरकार 58 कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक लाई है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विधेयक को जल्दबाजी में लाया हुआ बताकर इसे पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रति उन्हें जांच के लिए दो दिन पहले ही मिल जानी चाहिए थी। थरूर ने कहा कि पुराने कानूनों को समाप्त और उनमें बदलाव करने में वह सरकार का साथ देना चाहते हैं लेकिन सरकार विपक्ष से चर्चा नहीं कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार को पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानून लाने चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि ब्रिटिश काल के कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सदस्यों को व्यवस्था दी कि अगले लोकसभा सत्र से सभी सदस्यों को दो दिन पहले विधेयकों की प्रति दी जाएगी।

बीजू जनता दल के नेता भर्तृहरि महताब ने कहा कि कार्य परामर्शदाती समिति में चर्चा के बाद ही विधेयक लाया जाता है, जिसकी एक प्रति पिछले दिन शाम को ही इंटरनेट के माध्यम से डीजिटल रूप में उपलब्ध होती है। (हि.स.)

 

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