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दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को फांसी की सजा

आरोपी के जूते, फ्रॉक के मोती, फ्रॉक में लगी फर के बाल को साक्ष्य बनाया ।

Update: 2018-07-27 08:03 GMT
File Photo

ग्वालियर। कंपू थाना क्षेत्र में विवाह समारोह में शामिल होने गयी छह वर्षीय बालिका के साथ बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या के  दोनों मामले में आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को फांसी की सजा हुई है । मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सिर्फ 13 दिन की ट्राइल में सुनवाई पूरी होने के बाद विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से दुष्कर्म की धारा 376 (एबी) और हत्या की धारा 302 के तहत पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अर्चना सिंह ने सजा का ऐलान किया।

उल्ललेखनीय है की 20 और 21 जून की दरम्यानी रात्रि में चांदबाडी क्षेत्र में विवाह समारोह चल रहा था। इसी बीच एक बालिका अचानक गायब हो गई, इसके बाद सक्रिय हुयी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें एक युवक के साथ मासूम लड़की जाती हुई दिखायी दी थी । संदेह के आधार पर पास ही के इलाके में रहने वाले जितेंद्र कुशवाह नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपराध करना स्वीकार्य कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के जूते, फ्रॉक के मोती, फ्रॉक में लगी फर के बाल को साक्ष्य बनाया ।

आरोपी का प्रोफाइल

उम्र : लगभग 24 साल अविवाहित

काम: बर्फ का ठेला लगाना

नशा करने का आदी

घटना से लोगों में था अत्यधिक गुस्सा 

बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में ग्वालियर वासियों ने भारी प्रदर्शन किया, सभी ने मुख्यमंत्री आैर राज्यपाल के नाम छह सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा था।  जिसमें मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए और आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए मांग रखी थी। 

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