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ब्रिटेन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को चौथी बार जमानत देने से किया इंकार

Update: 2019-06-12 10:15 GMT

लंदन। लंदन की अदालत से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को बड़ा झटका लगा है। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी को जमानत (Bail) देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले नीरव मोदी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी। नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए।

नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने सुनवाई पूरी की थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी और वह बुधवार अपना फैसला सुनाएंगी। इससे पहले नीरव मोदी की कानूनी टीम ने न्यायमूर्ति सिमलर की अदालत के समक्ष दलील रखना शुरू किया था।

बता दें कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है। नीरव मोदी की वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने उच्च न्यायालय में कहा, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे नहीं हैं, जिसने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली है, बल्कि सिर्फ एक साधारण भारतीय जौहरी है।' 

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