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मेहुल चोकसी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगुआ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

Update: 2018-07-31 10:30 GMT

सेंट जोन्स। पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपितों में एक मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ हाईकोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

चोकसी के वकील डेविड डॉर्सेट ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा कि भारत की अपील पर एंटीगुआ में मेहुल चोकसी को हिरासत में लेना या उसे प्रत्यर्पण करना गैर कानूनी होगा।

चोकसी ने दलील दी है कि वह एंटीगुआ का नागरिक है। इसलिए उसको भारत की अपील पर हिरासत में लेने या प्रत्यर्पण करने का कोई वैध आधार नहीं है। ऐसा करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एंटीगुआ और भारत के बीच प्रत्यर्पण को लेकर कोई समझौता भी नहीं है। ऐसे में अदालत को घोषित करना चाहिए कि उसकी प्रत्यर्पण की कोशिशें विधि सम्मत नहीं है।

विदित हो कि एंटीगुआ सरकार ने भारत सरकार को इस बात के संकेत दिए थे कि उसके साथ प्रत्यर्पण को लेकर कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है, लेकिन फिर भी चोकसी का प्रत्यर्पण संभव है।

दरअसल, भारत ने एंटीगुआ के स्थानीय प्रशासन से मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पित करने की अपील की है। भारत एंटीगुआ के संपर्क में है। वहां के अधिकारियों से थल, जल या वायु मार्ग से चोकसी की आवाजाही पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।

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