आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पत्नी और प्रेमी को कारावास

Update: 2019-03-05 15:39 GMT

शादी के चार माह बाद ही दे दी थी पति ने जान

-निज प्रतिनिधि-

गुना। अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली पत्नी एवं उसके प्रेमी को न्यायालय ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। शादी के बाद भी पत्नी द्वारा अपने प्रेमी से संबंध रखने से प्रताडि़त होकर पति ने शादी के महज 4 माह बाद ही आत्महत्या कर ली थी। मृतक चाचौड़ा के पूर्व नपाध्यक्ष भल्लू नाटानी का भतीजा था।

7 साल पहले का मामला

अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित रघुवंशी ने बताया कि बीनागंज निवासी अंकुर नाटानी ने सात साल पहले 31 मई 2012 को आत्म हत्या कर ली थी। जांच में सामने आया था कि अंकित की पत्नी एकता के अपने मायके ग्राम महुआ निवासी रोहित खंडेलवाल से शादी से पहले के संबंध थे, जिसे उसने शादी के बाद भी बनाए रखा। इसके चलते ही अंकुर ने आत्महत्या की है। जिसके बाद धारा 306 के तहत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पत्नी और प्रेमी को अंकित की आत्महत्या के लिए दोषी माना। सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने मृतक की पत्नी एकता को धारा 306 में 5 साल का सश्रम कारावास व रोहित को धारा 120 बी में 5 साल का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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