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प्रिया प्रकाश के खिलाफ एफआईआर हुई रद्द

Update: 2018-08-31 08:29 GMT

नई दिल्ली। केरल की एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पिछले 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी थी। प्रिया प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को निरस्त करने की मांग की थी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ओरु ओदार लव के गाने से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस गाने को लेकर भविष्य में भी प्रिया प्रकाश के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

अपनी याचिका में प्रिया प्रकाश ने कहा था कि ओरु ओदार लव के गाने के गलत अनुवाद को आधार बनाकर कुछ लोगों ने केस दर्ज करवाए हैं। अपनी याचिका में उन्होंने आशंका जताई थी कि गैर मलयाली भाषी दूसरे राज्यों में भी ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं।

प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआई में फिल्म निर्माताओं पर एक धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि फिल्म का गाना पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी के बीच प्रेम को लेकर केरल के मालाबार में मुस्लिम इलाकों में लोकप्रिय है। लेकिन शिकायतकर्ता ने इसे गलत तरीके से पेश किया।

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