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कोर्ट ने सलमान खान को दी हिदायत, जानें क्या है मामला

Update: 2019-07-04 12:56 GMT

जोधपुर। जोधपुर कोर्ट नेे अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मामले पर हिदायत देते हुए कहा कि वे अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर कोर्ट ने अगर वह अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर देंगे। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की आज सुनवाई हुई थी, जिसमें सलमान खान पेश नहीं हो पाए हैं।

हम आपको बता दें कि करीब बीस साल पहले 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। गत वर्ष 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। 

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