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हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र में विदेशी डिजाइनरों को वीजा में छूट

विदेशी डिजाइनरों को रोजगार वीजा देने के लिए न्‍यूनतम वेतन शर्त से छूट पाने हेतु केन्‍द्रीय वस्‍त्र मंत्री से आवश्‍यक कदम उठाने का अनुरोध किया था।

Update: 2018-06-29 08:23 GMT

नई दिल्ली । विदेशी डिजाइनरों को रोजगार वीजा देने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र को न्यूनतम वेतन शर्त (16.25 लाख रुपये प्रति वर्ष) से दो साल तक की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2020 तक छूट दे दी गई है। हस्‍तशिल्‍प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने विदेशी डिजाइनरों को रोजगार वीजा देने के लिए न्‍यूनतम वेतन शर्त से छूट पाने हेतु केन्‍द्रीय वस्‍त्र मंत्री से आवश्‍यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र हेतु यह छूट देने के लिए वस्‍त्र मंत्री की ओर से उठाए गए त्‍वरित कदम से निर्यातकों को अपनी आवश्‍यकताओं के अनुरूप अंतरराष्‍ट्रीय डिजाइनरों की सेवाएं लेने में मदद मिलेगी।

ईपीसीएच के अध्‍यक्ष ओ. पी. प्रहलादका ने कहा कि कुशल अंतरराष्‍ट्रीय डिजाइनरों से प्राप्‍त होने वाली आवश्‍यक जानकारियों से इस क्षेत्र में नवाचारों, नए उत्‍पादों के विकास और पारंपरिक शिल्‍प सामग्री की प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस छूट से भारतीय हस्‍तशिल्‍प निर्यातकों को अंतरराष्‍ट्रीय रुझान एवं मांग के अनुरूप उत्‍पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

अप्रैल-मई, 2018-19 के दौरान हस्‍तशिल्‍प निर्यात में रुपये की दृष्टि से 3.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और इस दौरान कुल हस्‍तशिल्‍प निर्यात 3782 करोड़ रुपये का हुआ।

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