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बिना ठोस सबूत कोई कार्रवाई नहीं करेगा सेबी

Update: 2019-12-06 12:16 GMT

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (सेबी) बिना ठोस सबूत के अब किसी पर भी कार्रवाई नहीं करेगा। सेबी उन्हीं शिकायतों पर गौर करेगा जहां निवेशक ने अपनी पहचान का खुलासा किया है और आरोप के समर्थन में दस्तावेज लगाए हैं।

बाजार नियामक, सेबी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह उन शिकायतों पर एक्शन लेगा जिस पर शिकायतकर्ताओं तक पहुंच पाना सक्षम हो सके। सेबी का यह बयान व्यक्तिगत रूप से चारूल सिंह की शिकायतों के संदर्भ में आया है। उन्होंने बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान (एमआईआई) के खिलाफ कई शिकायतें कीं। उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाये और सेबी से आरोपों की जांच की मांग की।

बाजार नियामक ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बिना कोई जरूरी दस्तावेज के शिकायत की और न ही अपनी पहचान उजागर की। बयान के मुताबिक शिकायत ने जो नाम दिया था, वह फर्जी था। इतना ही नहीं जो पता और फोन नंबर दिया गया, वह उपलब्ध ही नहीं था। ई-मेल से भी कोई जवाब नहीं आया। इसमें कहा गया है कि शिकायकर्ता खुद को गड़बड़ी को उजागर करने वाला (व्हिसिलब्लोअर) बताया और बिना ठोस सबूत के आरोप विभिन्न चैनलों और अखबारों के साथ साझा किये।

सेबी ने कहा कि चूंकि शिकायकर्ता तक पहुंचना संभव नहीं है, ऐसे में आम लोगों के जेहन में यह बात लानी है कि सेबी उन्हीं शिकायतों पर गौर कर सकता है जब निवेशक या शिकायकर्ता ने अपनी पहचान का खुलासा किया है और आरोप के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं।

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