KYC नियम का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने ड्यूश बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक पर लगाया जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) और द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) व धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों पर विनियामक की ओऱ से लागू किए गए मौद्रिक दंड का प्रकटन नहीं करने का भी आरोप है। आरबीआई ने 5 नवंबर 2018 को इस संदर्भ में आदेश जारी किया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरे ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) को आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) व धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 30.10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर भी 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
आरबीआई की ओर से बताया गया कि उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)() के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पाए जाने पर लगाया जाता है। हालांकि इसका संबंध बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देने से नहीं है।