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अब 31 अगस्त तक दाखिल कर सकेंगे आईटीआर

Update: 2019-07-24 11:03 GMT

नई दिल्ली। आयकर दाताओं की उम्मीद के अनुरुप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने आयकर दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई, 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दिया है।

केंद्र सरकार और सीबीडीटी ने करदाताओं को आयकर रिटर्न में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया और आईटीआर दाखिल करने की तारीख मंगलवार को आगे बढ़ा दी। इस प्रकार अब यदि आप अपना आईटीआर 31 अगस्त के बाद फाइल करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सीबीडीटी द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आईटीआर तय समय-सीमा समाप्त होने तक दाखिल नहीं करेगा तो विलंब शुल्क देना होगा। आईटीआर की अंतिम तिथि के बाद 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने पर 5 हजार रुपये का विलंब शुल्क और एक जनवरी और 31 मार्च के बीच में यदि आईटीआर दाखिल किया जाता है, तो 10 हजार रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।

आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आयकर रिटर्न नि:शुल्क आप दाखिल कर सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अब आयकर रिटर्न यानी ई-फाइलिंग दाखिल कर सकता है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 159वें आयकर दिवस के अवसर पर बुधवार को देशभर में करदाता ई-सहायता अभियान शुरू करेंगी। 

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