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अब आयकर विभाग ला रहा है नई व्यवस्था, जानें

-आयकर विभाग का विशेष नंबर फर्जी मेल से बचाएगा

Update: 2019-08-15 07:14 GMT

नई दिल्ली। आयकर विभाग एक अक्तूबर से करदाताओं को जारी सभी नोटिस, ऑर्डर, समन और दूसरे दस्तावेजों के साथ एक विशेष नंबर जारी करेगा। इस विशेष नंबर से आयकर विभाग के नाम पर भेजे जाने वाले फर्जी मेल की आसानी से पहचान हो सकेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जाएगा।

इसे डॉक्युमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन कहा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जिस कागज में ये नंबर छिपा होगा, उसे ही विभाग द्वारा जारी किया गया माना जाएगा। आयकर विभाग इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन के जरिये पहले ही सभी तरह के नोटिस और आदेश इलेक्ट्रानिक ही जारी कर रहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के निर्देशों के मुताबिक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बिना डिन के आयकर विभाग से जारी किए गए सभी कागजात और पत्राचार अवैध माने जाएंगे। डिन केवल उसी स्थिति में लगाना जरूरी नहीं होगा, जहां ये जरूर नहीं समझा जाएगा पर इसके लिए प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी।

सीबीडीटी के दिशानिर्देश के मुताबिक, ऐसे पत्राचार को 15 दिन के भीतर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग ने ये भी बताया कि कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि कागजातों को देखकर ये पता नहीं चलता था कि उन्हें असल में जारी किसने किया है। यही वजह है कि ये नई व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके जरिए ईमानदार करदाताओं को भटकना न पड़े।

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