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आधार-पैन-वोटर कार्ड का आपकी मौत के बाद क्या होता है ? जानिए क्या है कैंसिल कराने की प्रक्रिया

वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता।

Update: 2023-03-20 12:59 GMT

नईदिल्ली।  वेबडेस्क आधार कार्ड आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है।  यह किसी वयक्ति के पहचान पत्र के साथ उसके पते का भी वैध सबूत माना जाता है।  इसके अलावा इसका उपयोग गैस सब्सिडी, बैंकिंग लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए होता है। अब आने वाले समय में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार कार्ड डिएक्टिवेट हो सकेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता।  इसका मुख्य कारण इस संबंध में कोई प्रावधान का ना होना है। लोकसभा में सरकार ने बताया था कि फिलहाल किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है  लेकिन आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रजिस्‍ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऐसे मेकनिज्‍म पर काम कर रहे हैं, जिसमें किसी कार्ड धारक की मौत के बाद उसके आधार को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा।  नए प्रावधान के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी होते ही उसका आधार कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। जिससे उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 

पैन कार्ड सरेंडर - 


आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है।  इसके माध्यम से टैक्सेशन, आयकर रिटर्न, बैंकिंग आदि के कार्य किए जाते है।  इस लिहाज से किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके सभी बैंक खाते और आयकर रिटर्न का काम पूरा होने के बाद पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। कानूनी रूप से यह जरुरी होता है। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आप इनकम टैक्‍स की वेबसाइट से असाइनिंग ऑफिसर को कॉन्‍टेक्‍ट कर उसे सरेंडर कर सकते है।   

वोटर कार्ड - 


आधार -पैन की तरह वोटर कार्ड भी एक जरुरी डॉक्युमेंट है। जिसका उपयोग चुनावों में वोट डालने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद प्रोविजन अंडर रजिस्‍ट्रेशन ऑफ इलेक्‍टर्स रूल्‍स के हिसाब से फॉर्म 7 भरकर साथ में मृत्‍यु प्रमाण पत्र लगाकर निर्वाचन अधिकारी के यहां जमा करना होता है।  इसके बाद वोटर लिस्ट से मृतक का का नाम हटा दिया जाता है।  

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