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पीएफ ट्रांसफर को लेकर सरकार ने लिया यह अहम फैसला

Update: 2019-03-11 05:36 GMT

नई दिल्ली। अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने के साथ ही आपका पीएफ अकाउंट भी नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खाताधारकों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। ईपीएफओ को हर साल पीएफ हस्तांतरण के करीब 8 लाख आवेदन मिलते हैं।

श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। अभी खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बावजूद नौकरी बदलने पर ईपीएफ दावे के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ता है। ईपीएफओ मौजूदा समय में नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए पायलट आधार पर काम कर रहा है। सभी खाताधारकों के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी समय शुरू हो सकती है। अभी 80 फीसदी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। 

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