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सुप्रीम कोर्ट : मत पत्रों से वोटिंग कराने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Update: 2019-06-14 08:28 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील मनोहर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने मतपत्रों का उपयोग करके नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने की मांग की थी।

आपको बताते जाए कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराए जाने और लोकसभा चुनाव को रद्द किए जाने की मांग रखी गई थी। वकील एम एल शर्मा ने नई याचिका दायर करते हुए हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं।

इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन चुनाव परिणामों को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए नए चुनाव कराए जाएं। शर्मा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने की मांग पर इनकार कर दिया है।

लोकसभा चुनाव 2019 हाल ही में संपन्न हुए हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तीन सौ तीन सीटें चुनाव जीतकर सत्ता पर वापिस की है। वहीं कांग्रेस को 52 सीटें प्राप्त हुई है। 

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