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अगस्ता वेस्टलैंड: पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और भतीजे संजीव को विदेश जाने की अनुमति

Update: 2018-12-24 13:05 GMT
File Photo

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी औभतीजे संजीव त्यागी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने आज ये आदेश दिया।

एसपी त्यागी ने अगले साल 6 मार्च से 27 अप्रैल तक अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। संजीव त्यागी ने 9 जनवरी से 14 जनवरी तक स्विटजरलैंड जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने दोनों को अपनी-अपनी विदेश यात्राओं पर जाने की अनुमति दे दी। इसके पहले 21 दिसम्बर को कोर्ट ने एसपी त्यागी के खिलाफ 2013 में जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को इस बारे में संबंधित विभागों को सूचित करने का निर्देश दिया था।

पिछले 12 सितम्बर को कोर्ट ने एसपी त्यागी और उनके भाई को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 24 जुलाई को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

एसपी त्यागी के खिलाफ ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में 450 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। आरोप है कि अगस्ता ने हमेशा ही दलालों के जरिये डील करने की कोशिश की। अगस्ता से डील करते समय डेमो के लिए हेलीकॉप्टर तैयार भी नहीं था। (हि.स.)  

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