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सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच के लिए एसआईटी को दो महीने का अतिरिक्त समय

Update: 2019-03-29 12:57 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद 186 मामलों की जांच के लिए एसआईटी को दो महीने का और समय दे दिया है। शुक्रवार को एसआईटी ने जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि जांच का करीब 50 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। एसआईटी ने कहा कि उसे जांच पूरी करने के लिए दो महीने का और समय चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए दो महीने का और समय दे दिया।

चार दिसंबर,2018 को कोर्ट ने नई एसआईटी में तीन की बजाय दो सदस्यों के लिए सहमति जताई थी। इस एसआईटी के सदस्य हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एस.एन. ढींगरा और आईपीएस अभिषेक दुलार। 11 जनवरी,2018 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय एसआईटी से जांच का आदेश दिया था। इसमें पूर्व आईपीएस राजदीप सिंह भी थे लेकिन उन्होंने निजी कारणों से असमर्थता जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों की बनाई गई कमेटी द्वारा 06 दिसंबर,2017 को सौंपे गए रिपोर्ट को देखने के बाद कहा था कि उसके द्वारा नियुक्त कमेटी के मुताबिक 241 सिख विरोधी दंगों के मामलों में से 186 को बिना जांच के ही बंद कर दिया गया।

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