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निर्भया के दोषी पवन की अर्जी SC ने की खारिज

Update: 2020-01-20 12:57 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप मामले के गुनाहगार पवन की अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस भानुमती की अध्यक्षता वाली बेंच ने गैंगरेप और हत्या के वक्त नाबालिग होने का उसका दावा ठुकरा दिया है। इस तरह पवन फांसी के एक कदम और नजदीक पहुंच गया है ।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 दिसम्बर, 2019 को पवन की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अदालत का कीमती वक़्त बर्बाद करने के लिए दोषी के वकील एपी सिंह पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को वकील एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। दरअसल वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दो हलफनामे दाखिल किए थे। मार्च में एपी सिंह ने पवन की तरफ से याचिका दाखिल की थी लेकिन जो हलफ़नामा दाखिल हुआ वो 10 दिसम्बर का है। इसी वजह से कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा था कि एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे।

पवन की याचिका में कहा गया कि दिसम्बर, 2012 में घटना के वक़्त वह नाबलिग था। याचिका में कहा गया था कि उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। 

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