नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने पीओके और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले रॉ के पूर्व अधिकारी पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया ।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने वाले रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' करार दिया।
याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं। उसमें कहा गया है कि विधानसभा सीटों की भांति ही केन्द्र सरकार को पीओके और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए।