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पदोन्नति मामला : सीबीआई के विशेष जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Update: 2018-09-10 07:14 GMT

नई दिल्ली। लखनऊ में अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले सीबीआई के विशेष जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इस आदेश की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है।

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें ट्रांसफर के साथ या ट्रांसफर के बिना पदोन्नति दी जाए। अयोध्या मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती व अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही है।

19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई को सभी चौदह आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को फिर से लगाने की अनुमति दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ रायबरेली की कोर्ट में चल रहे सभी मामले लखनऊ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में जिस सीबीआई कोर्ट का गठन किया था उसके जज एसके यादव हैं।

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