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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : रिपोर्टिंग पर रोक सही नहीं - सुप्रीम कोर्ट

Update: 2018-09-11 10:01 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप के मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर बने दिशा-निर्देश का पालन होना चाहिए। रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक सही नहीं लगती है। कोर्ट ने रेप पीड़ितों से बात करने के लिए वकील नियुक्त करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिका बिहार की पत्रकार निवेदिता झा ने दायर किया है। पिछले 23 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी। निवेदिता झा ने वकील फौजिया शकील के जरिए दायर याचिका में कहा है कि पिछले साल अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण का खुलासा किया गया था। जब अखबारों और टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। बिहार सरकार के एक मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

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